ALTT पर बैन के बाद एकता कपूर ने सफाई दी:कहा– मेरा और मेरी मां का इस प्लेटफॉर्म से कोई लेना-देना नहीं है

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Hindi News Entertainment Bollywood Ekta Kapoor ALTT Ullu App Banned Update | Balaji Telefilms ALTT पर बैन के बाद एकता कपूर ने सफाई दी: कहा– मेरा और मेरी मां का इस प्लेटफॉर्म से कोई लेना-देना नहीं है 7 घंटे पहले कॉपी लिंक ALTT, Ullu समेत 25 ओटीटी ऐप्स पर बैन लगने के बाद एकता कपूर ने कहा है कि ALTT से उनका और उनकी मां शोभा कपूर का कोई लेना-देना नहीं है। इस मामले को लेकर बयान जारी कर एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, जो BSE और NSE में लिस्टेड एक प्रोफेशनल तरीके से चलने वाली मीडिया कंपनी है। हाल ही में ALT डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड (जो पहले इसकी पूरी तरह से अपनी कंपनी थी) के साथ हाल ही में विलय के बाद 20 जून, 2025 से ALTT का संचालन कर रही है। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि ALTT को सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन इन खबरों के उलट, एकता कपूर और शोभा कपूर का ALTT से अब कोई भी सबंध नहीं है। वे जून 2021 में ही ALTT से अलग हो चुकी हैं। अगर कोई इसके उलट दावा करता है, तो वह गलत है। मीडिया से अनुरोध है कि सही और सटीक जानकारी ही दी जाए। बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड सभी लागू कानूनों का पूरी तरह पालन करती है और अपना काम सबसे ऊंचे कॉर्पोरेट नियमों के साथ करती है। एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की संस्थापक हैं। AICWA ने सरकार के फैसले का किया समर्थन वहीं, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। एसोसिएशन ने कहा कि ये कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही अश्लीलता को रोकने के लिए जरूरी था। AICWA ने अपने बयान में कहा, हम सरकार द्वारा Ullu, ALTT, देसी फ्लिक्स और अन्य आपत्तिजनक ओटीटी चैनल्स को बैन करने के फैसले का समर्थन करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स सालों से डिजिटल आजादी के नाम पर अश्लील कंटेंट परोस रहे थे। इससे समाज और युवाओं पर गलत असर पड़ रहा था। AICWA ने ये भी कहा कि ये सिर्फ सरकारी आदेश नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जीत है। यह उन सभी भारतीयों की जीत है जो शालीनता और जिम्मेदार कहानी कहने में विश्वास रखते हैं। AICWA ने मांग की कि इन प्लेटफॉर्म्स के मालिकों और कंटेंट बनाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बयान में आगे कहा गया कि ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है। इस तरह का कंटेंट अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद करते हुए AICWA ने अपील की कि सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक सेंट्रल रेगुलैरिटी बॉडी बनाए। बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना है कि ये एप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) को इन OTT एप्स-वेबसाइट्स को ब्लॉक करने को कहा है। बैन एप्स में ALTT, Ullu, देसी फ्लिक्स जैसे फेमस प्लेटफॉर्म भी हैं। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर 18 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। साथ ही 19 वेबसाइट्स, 10 एप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए थे। चार कानूनों के तहत OTT एप्स पर बैन IT एक्ट, 2000 (धारा 67)- इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट प्रकाशित या फैलाना कानूनी अपराध है। IT एक्ट, 2000 (धारा 67A)- इंटरनेट पर सेक्शुअल एक्टिविटी से जुड़ा वीडियो या कंटेंट पोस्ट करना गैरकानूनी है। BNS 2023 (धारा 294)– सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। महिलाओं के अश्लील (निषेध) एक्ट 1986 (धारा 4)- किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक रूप में दिखाना कानूनी अपराध है। लॉकडाउन में ALTT​ और Ullu एप के व्यूअर्स बढ़े ALTT की रागिनी एमएमएस, गंदी बात जैसी सीरीज काफी पॉपुलर हुई थीं। 2020 के लॉकडाउन में जब OTT प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दिया गया, उसी दौरान ALTT और Ullu एप जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट ज्यादा प्रसारित होने लगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2020 में एक एडल्ट कॉमेडी शो के लिए सर्वाधिक स्ट्रीमिंग (1.1 करोड़ ) एक दिन में ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार ALTT की मई 2020 की व्यूअरशिप में 2019 की तुलना में 60% इजाफा हुआ। 2020 में इसके मंथली एक्टिव यूजर्स भी 21% बढ़े। इस ओटीटी पर एडल्ट कंटेंट ज्यादा है। ऑनलाइन कंटेंट को लेकर सरकार की मौजूदा गाइडलाइन भारत सरकार ने 2021 में 'द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स' बनाया था। इसे 6 अप्रैल, 2023 को अपडेट किया गया। 30 पेज की गाइडलाइन में सोशल मीडिया, फिल्म और वेब सीरीज के लिए नियम बताए गए हैं। पेज नंबर-28 पर फिल्म, वेब सीरीज और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए जनरल गाइडलाइंस है। इसमें टारगेट ऑडियंस के आधार पर कैटेगरी तय करना जरूरी है। ये चेतावनी देना भी जरूरी है कि आप क्या कंटेंट दिखा रहे हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्रीवांस ऑफिसर रखने होंगे। कंटेंट कानून के हिसाब से होना चाहिए। उसमें सेक्स न हो, एंटी नेशनल न हो और बच्चों-महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाला न हो। 2020 में OTT प्लेटफॉर्म्स ने सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया था 2021 में राज कुंद्रा पर लगे OTT के जरिए पोर्न बेचने के आरोप 19 जुलाई 2021 को मुंबई पुलिस ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा को फिल्में बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। देश में OTT और एप की आड़ में पोर्न के रैकेट का खुलासा पहली बार 2021 में अभिनेत्री शिल्पा शेट्‌टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद हुआ। राज पर ‘हॉटशॉट’ नाम के एक ओटीटी प्लेटफाॅर्म के जरिए पोर्न बेचने के आरोप लगे थे। उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे जमानत पर हैं। देश में कब और कैसे हुई OTT की शुरुआत देश में OTT की शुरुआत 2008 में हुई थी। पहला डिपेंडेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘बिगफ्लिक्स’ था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने साल 2008 में रिलीज किया था। इसके बाद 2010 में डिजिवाइव ने ‘नेक्सजीटीवी’ नाम से इंडिया का पहला ओटीटी मोबाइल एप लॉन्च किया। 2008 में लॉन्च हुआ बिग फ्लिक्स देश का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म था। आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग ने बढ़ाई लोकप्रियता 2013 और 2014 में नेक्सजीटीवी, आईपीएल मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला एप बना। इसके बाद 2015 में आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग ने ही हॉटस्टार (जो अब डिज्नी+हॉटस्टार है) को देश का सबसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया। 2013 में टीवी शोज भी ओटीटी पर आए 2013 में डिट्‌टो टीवी और सोनी लिव जैसे एप भी लॉन्च हुए, जिन्होंने स्टार, सोनी, वायकॉम और जी जैसे चैनल्स पर प्रसारित किए जाने वाले शोज भी ओटीटी पर स्ट्रीम करने शुरू कर दिए। इसके बाद दर्शकों ने बड़े पैमाने पर इन ओटीटी एप्स को डाउनलोड करके मनमर्जी से किसी भी वक्त अपने फेवरेट शोज देखना शुरू कर दिए। --------------------------- ये खबर भी पढ़ें... डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त:कहा- ये गंभीर मुद्दा, सरकार एक्शन ले; केंद्र बोला- नए नियमों पर काम जारी सुप्रीम कोर्ट में मार्च में ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 OTT-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बेंच ने कहा था- कहा- ये गंभीर मुद्दा, सरकार एक्शन लें। पूरी खबर पढ़ें...

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